खबर का असर: पीएम आवास फर्जीवाडे पर कार्रवाई, आवास मित्र चेतना जंघेल कार्य से पृथक

खबर का असर: पीएम आवास फर्जीवाडे पर कार्रवाई, आवास मित्र चेतना जंघेल कार्य से पृथक

खैरागढ़. छुईखदान जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत रोड अतरिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अजेन यादव पिता बरसन यादव के आवास में हुई गंभीर अनियमितताओं का खुलासा होने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है। केसीजी नवदर्पण ग्राउंड रिपोर्टिंग में सामने आया कि लाभार्थी का आवास आज भी छज्जा लेवल पर है, जबकि कागजों में उसे पूर्ण बताकर पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया। इस मामले में फर्जी जियो-टैगिंग, गलत नाम प्रविष्टि और मजदूरी भुगतान जैसी अनियमितताएं उजागर हुई हैं।

विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार, अजेन यादव के नाम वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवास स्वीकृत हुआ। प्रथम किश्त 40 हजार रुपये के लिए 9 सितंबर 2024 को जियो-टैग किया गया और 17 सितंबर 2024 को हितग्राही के खाते में भुगतान किया गया। इसके बाद द्वितीय किश्त 55 हजार रुपये हेतु आवास को छज्जा लेवल दर्शाते हुए 16 जुलाई 2025 को जियो-टैग किया गया, जिसके आधार पर 16 मई 2025 को भुगतान दर्ज है।

सबसे गंभीर अनियमितता तीसरी और अंतिम किश्त में सामने आई। दस्तावेजों के अनुसार 5 जुलाई 2025 को आवास को पूर्ण दर्शाने के लिए फर्जी जियो-टैगिंग की गई। यह जियो-टैग लाभार्थी के अधूरे मकान में नहीं, बल्कि किसी अन्य के पक्के मकान में किया गया। इसी फर्जी जियो-टैग के आधार पर 27 जुलाई 2025 को लाभार्थी के खाते में 25 हजार रुपये की अंतिम किश्त का भुगतान कर दिया गया, जबकि जमीनी हकीकत में आवास आज तक पूर्ण नहीं हुआ है।

मीडिया में मामला उजागर होने के बाद जनपद पंचायत छुईखदान द्वारा आदेश क्रमांक 363/आ.मि./2025-26 दिनांक 06 फरवरी 2026 जारी कर आवास मित्र चेतना जंघेल, क्लस्टर खैरानवापारा, ग्राम पंचायत अतरिया/खैरानवापारा को तत्काल प्रभाव से कार्य से पृथक कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी चंगुर्दा प्रकरण में बिना आवास निर्माण के ही मकान को पूर्ण बताने के मामले में आवास मित्र पर कार्रवाई हो चुकी है।